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Fri. Sep 11th, 2026

पोक्सो मामले में तीन दोषियों को उम्रकैद, सरायकेला अदालत ने सुनाया फैसला

सरायकेला। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमाशंकर सिंह की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के गंभीर मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए कठोर सजा सुनाई है। अदालत ने तिरुलडीह थाना क्षेत्र के मामले में दोषी पाए गए गुरचरण सिंह मुंडा उर्फ गोराई, रवि सिंह मुंडा और जीतू सिंह मुंडा को पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत जीवन के अंतिम सांस तक कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही तीनों दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर प्रत्येक को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अदालत ने तीनों को बीएनएस की धारा 351(3) के तहत भी तीन वर्ष के कारावास और एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है। जुर्माना नहीं देने पर दो महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मामला तिरुलडीह थाना क्षेत्र का है। पीड़िता ने 19 अगस्त 2024 को पुलिस के समक्ष लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, वह कक्षा नौवीं की छात्रा थी। 13 अगस्त 2024 को स्कूल की छुट्टी के बाद वह घर लौट रही थी। इसी दौरान शोभा नदी के पास सुनसान स्थान पर तीनों आरोपियों ने उसे जबरन पकड़ लिया और जंगल की ओर ले गए।

पीड़िता के शोर मचाने पर आरोपियों ने उसका मुंह दबा दिया। आरोप है कि जंगल में जीतू सिंह मुंडा ने उसे पकड़कर रखा, जबकि रवि सिंह मुंडा ने उसके साथ दुष्कर्म किया। गुरचरण सिंह मुंडा उर्फ गोराई बाहर खड़े होकर निगरानी कर रहा था। घटना के बाद तीनों ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी देते हुए किसी को जानकारी नहीं देने के लिए कहा था।

18 अगस्त को पीड़िता के पेट में अचानक दर्द शुरू हुआ और उसे साइकिल चलाने में परेशानी होने लगी। मां के पूछने पर उसने घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिजनों ने पुलिस से शिकायत की और मामला दर्ज कराया गया। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए कठोर सजा सुनाई।

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