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जुगसलाई में गोवंश चोरी के शक पर बवाल, थाना प्रभारी के बयान पर 17 नामजद समेत 150-200 अज्ञात पर केस

जमशेदपुर। जुगसलाई थाना क्षेत्र के ईदगाह मैदान में शुक्रवार देर रात गोवंश चोरी के संदेह को लेकर जुटी भीड़ और पुलिस के बीच तनाव के मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। यह मुकदमा जुगसलाई थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर गुलाम रब्बानी खान के बयान पर दर्ज हुआ है। पुलिस ने जुगसलाई थाना कांड संख्या 70/2026 में 17 लोगों को नामजद आरोपी बनाया है, जबकि करीब 150 से 200 अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है।

थाना प्रभारी ने अपने बयान में बताया कि शुक्रवार रात उन्हें सूचना मिली कि ईदगाह मैदान के समीप नजीर अहमद उर्फ फेकू की दुकान के पास बड़ी संख्या में लोग जमा हैं और गोवंश चोरी का आरोप लगाते हुए दुकान में मौजूद लोगों को बाहर निकालने, मारपीट करने तथा दुकान और वाहनों में आग लगाने की धमकी दे रहे हैं। सूचना के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। स्थिति गंभीर होने की जानकारी मिलने पर थाना प्रभारी भी पुलिस अधिकारियों के साथ ईदगाह मैदान पहुंचे।

पुलिस के अनुसार भीड़ में रामदास भट्टा और जुगसलाई गद्दी मोहल्ले के लोग शामिल थे। आरोप था कि बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के रामदास भट्टा से एक गाय चोरी हुई है और ईदगाह मैदान में खड़ी क्रीम रंग की स्कॉर्पियो से उसका संबंध है। भीड़ ने नजीर अहमद उर्फ फेकू और दुकान में काम करने वाले लोगों को बाहर निकालने का प्रयास किया। पुलिस ने भीड़ को समझाकर कानून हाथ में नहीं लेने और विधि सम्मत शिकायत करने की अपील की, लेकिन स्थिति नियंत्रित नहीं हुई।

प्राथमिकी के अनुसार भीड़ में कुछ लोग लाठी, डंडे, रॉड और पत्थर लेकर मौजूद थे तथा पुलिस के समझाने के बावजूद पुलिसकर्मियों की ओर बढ़ने लगे। हालात बिगड़ने की आशंका को देखते हुए थाना प्रभारी ने अपनी सरकारी पिस्टल से तीन राउंड हवाई फायरिंग की। इसके बाद क्यूआरटी और अतिरिक्त बल की मदद से भीड़ को तितर-बितर किया गया।

मामले में आसिफ गद्दी उर्फ जुलू, तालिब गद्दी, पुडुन गद्दी, राज गद्दी उर्फ धईला, अकिबा गद्दी, अब्दुल गद्दी, बाबू गद्दी उर्फ अंडा, कैसर गद्दी, राज गद्दी, जुगुन गद्दी, अख्तर गद्दी, फरहान गद्दी, शाहरुख गद्दी उर्फ नाडू (बिल्ली आंख), जहांगीर गद्दी, अलीशान गद्दी, जाकिर गद्दी और लल्लू गद्दी को नामजद किया गया है। पुलिस ने इन पर भीड़ को उकसाने, हिंसा और आगजनी की धमकी देने तथा सरकारी कार्य में बाधा डालने समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। प्राथमिकी में बीएनएस की धारा 191(2), 191(3), 126(2), 115(2), 352, 351(2), 351(3), 109(1), 132, 121(1), 324(4) और 61(2) शामिल हैं। मामले की जांच एसआई धनंजय कुमार सिंह कर रहे हैं।

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