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अवैध हथियार रखने पर छह साल कारावास

चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिले में अवैध हथियार और जिंदा कारतूस रखने के मामले में चाईबासा न्यायालय ने सोमवार को आरोपी मारकन्डेय सिंह कुन्टिया उर्फ टुसा को दोषी करार देते हुए छह वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी पर कुल 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

मामला मुफ्फसिल थाना कांड संख्या 100/2023 से जुड़ा है, जो 16 जून 2023 को दर्ज किया गया था। आरोपी के खिलाफ अवैध हथियार, जिंदा गोली और मोटरसाइकिल रखने के आरोप में भारतीय दंड संहिता की धारा 411 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी)ए और 26 के तहत कार्रवाई की गई थी।

पुलिस के मुताबिक, 16 जून 2023 को वरीय अधिकारियों से मिले निर्देश के बाद गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम भूता गांव पहुंची थी। पुलिस टीम को देखते ही आरोपी भागने लगा, लेकिन जवानों ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से एक देशी कट्टा, दो जिंदा कारतूस और JH05AV-1187 नंबर की मोटरसाइकिल बरामद हुई।

पुलिस ने आरोपी से बरामद हथियार और मोटरसाइकिल से संबंधित वैध कागजात मांगे, लेकिन वह कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद तत्कालीन मुफ्फसिल थाना प्रभारी पु०अ०नि० पवन चन्द्र पाठक के लिखित बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई।

मामले की जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अनुसंधान पूरा करने के बाद उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। मामले की सुनवाई सत्रवाद संख्या 520/2023 के तहत हुई।

31 अगस्त 2026 को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद शाकिर की अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया। अदालत ने धारा 411 भादवि के तहत एक वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना, आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी) के तहत तीन वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना तथा आर्म्स एक्ट की धारा 26 के तहत दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। इस तरह आरोपी को कुल छह वर्ष कारावास भुगतना होगा।

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