चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग चाईबासा में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। आयोग के अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह की मौजूदगी में लोक अदालत की बेंच संख्या 11 में उपभोक्ता विवादों से जुड़े पांच मामलों का दोनों पक्षों की आपसी सहमति से निपटारा किया गया। इन मामलों में कुल 12 लाख 57 हजार 800 रुपये की राशि पर समझौता हुआ।
लोक अदालत में सीसी/34/2026 में श्रीराम बोडरा बनाम रैमसन मोटर्स, सीसी/30/2026 में दुबर हॉनगा बनाम भारतीय स्टेट बैंक, घोराबांधा, तथा सीसी/25/2026 में प्रत्यूष दत्ता बनाम कैनन इंडिया कार्यालय और मास्टर सर्विस के मामले का आपसी समझौते के आधार पर निपटारा किया गया।
इसी क्रम में सीसी/38/2026 में राहुल सरिमा बनाम चोलामंडलम जनरल इंश्योरेंस के मामले में भी दोनों पक्षों के बीच सहमति से विवाद का समाधान कराया गया।
पांचवां मामला ईए/2/2026, सोना राम टुबिड बनाम भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का था। इस मामले का डिक्री राशि पर समझौते के आधार पर निपटारा किया गया।
इस प्रकार राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल पांच उपभोक्ता मामलों का शांतिपूर्ण तरीके से आपसी सहमति के आधार पर समाधान हुआ और कुल 12 लाख 57 हजार 800 रुपये की राशि पर समझौता निर्धारित किया गया।
लोक अदालत के माध्यम से मामलों का निपटारा होने से पक्षकारों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिली। इससे समय और खर्च की भी बचत हुई। आयोग के अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह ने कहा कि आपसी सहमति के आधार पर विवादों का त्वरित समाधान उपभोक्ताओं के हित में महत्वपूर्ण है। लोक अदालत के माध्यम से दोनों पक्षों की सहमति से विवादों का समाधान कराने से न्यायिक प्रक्रिया भी सरल और प्रभावी बनती है।

