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7.8 किलो गांजा के साथ मुख्य सप्लायर समेत दो तस्कर गिरफ्तार, प्री-रोल्ड सिगरेट और नकदी भी बरामद

जमशेदपुर। पूर्वी सिंहभूम पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजा के मुख्य सप्लायर समेत दो शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों के कब्जे से कुल 7.8 किलोग्राम गांजा, गांजा से भरे 60 प्री-रोल्ड सिगरेट, पैकिंग सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन, दो मोबाइल फोन, 8,900 रुपये नकद, बड़ी मात्रा में प्लास्टिक पैकेट तथा गांजे के बीज बरामद किए हैं। जब्त गांजे की अनुमानित बाजार कीमत करीब चार लाख रुपये आंकी गई है। इस संबंध में एमजीएम थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को न्यायिक प्रक्रिया के लिए भेज दिया गया है।

ग्रामीण एसपी शुभम खंडेलवाल ने रविवार को आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि 25 जुलाई की शाम वरीय पुलिस अधीक्षक को सूचना मिली थी कि एमजीएम थाना क्षेत्र के सिपुलडांगा (देव) एनएच-33 स्थित काली मंदिर के समीप एक गुमटी में गांजा छिपाकर रखा गया है और उसकी छोटी-छोटी पुड़िया बनाकर आसपास के लोगों को बेचा जा रहा है। सूचना के सत्यापन के बाद पाटमदा के पुलिस उपाधीक्षक दयानंद कुमार तथा एमजीएम थाना प्रभारी सचिन कुमार दास के नेतृत्व में विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया।

छापेमारी के दौरान पुलिस ने गुमटी से रौशन कुमार (21) को गिरफ्तार किया। उसकी तलाशी में 130 ग्राम गांजा, गांजा से भरे 60 प्री-रोल्ड सिगरेट, गांजा पैक करने की सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन, 3,060 रुपये नकद, एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन और बड़ी मात्रा में प्लास्टिक पैकेट बरामद किए गए।

पूछताछ में रौशन कुमार ने बताया कि वह सप्ताह में दो से तीन बार बोड़ाम थाना क्षेत्र के जोबा गांव निवासी शंभू महतो से गांजा लाकर शहर के विभिन्न इलाकों में बेचता था। इसके बाद पुलिस ने उसकी निशानदेही पर 26 जुलाई को जोबा गांव स्थित शंभू महतो के घर पर छापेमारी की। वहां से करीब 7.67 किलोग्राम गांजा, गांजे के बीज, 5,840 रुपये नकद, एक मोबाइल फोन और पैकिंग सामग्री बरामद की गई। दोनों स्थानों से जब्त गांजे का कुल वजन 7.8 किलोग्राम पाया गया।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शंकोसाई रोड नंबर-5, एकतानगर, थाना ओलीडीह निवासी रौशन कुमार (21) तथा जोबा गांव, थाना बोड़ाम निवासी शंभू महतो (62) के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार रौशन कुमार पहले भी एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में जेल जा चुका है। इस मामले में एमजीएम थाना कांड संख्या 84/2026 दर्ज कर एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(b)(ii) के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

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