Breaking
Mon. Jul 6th, 2026

मंडल कारा में बंदियों के बीच विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित, कानूनी अधिकारों की दी गई जानकारी

चाईबासा: झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) रांची के निर्देश तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मौहम्मद शाकिर के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डीएलएसए) चाईबासा की ओर से मंडल कारा में बंदियों के बीच विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम 90 दिवसीय विशेष विधिक जागरूकता अभियान के तहत आयोजित किया गया।

कार्यक्रम का उद्देश्य बंदियों को उनके संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों, निःशुल्क विधिक सहायता, जमानत, उच्च न्यायालय में अपील, पैरोल तथा अन्य कानूनी प्रावधानों की जानकारी देना था।

कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रवि चौधरी ने बंदियों को संबोधित करते हुए कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर और पात्र बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। उन्होंने बताया कि जिन बंदियों के पास अधिवक्ता नहीं है, उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जा सकता है। उन्होंने बंदियों को अपने मामलों की प्रगति की जानकारी लेने तथा आवश्यकता पड़ने पर प्राधिकार की सहायता लेने के लिए भी प्रेरित किया।

रवि चौधरी ने एलएडीसी (लीगल एड डिफेंस काउंसिल) योजना के क्रियान्वयन की जानकारी देते हुए बंदियों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कानून का सम्मान करने, सुधारात्मक जीवन अपनाने तथा सजा पूरी होने के बाद समाज की मुख्यधारा से जुड़ने का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान बंदियों की कानूनी समस्याओं और जिज्ञासाओं का भी समाधान किया गया।

कार्यक्रम के बाद रवि चौधरी ने मंडल कारा की रसोई और बंदियों के भोजन की व्यवस्था का निरीक्षण किया तथा व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया।

इस अवसर पर एलएडीसी के उप अधिवक्ता, कारा के अधिकारी तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकार से जुड़े अन्य लोग उपस्थित थे।

Related Post