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*स्थायी लोक अदालत के सुचारू संचालन को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित*  *जनोपयोगी सेवाओं को सुलभ बनाने में स्थायी लोक अदालत की भूमिका महत्वपूर्ण : जिला जज* 

चाईबासा: नालसा दिल्ली और झालसा रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा की ओर से स्थायी लोक अदालत (Permanent Lok Adalat) के सुचारू संचालन और उसके प्रभाव को लेकर जनोपयोगी सेवा प्रदाताओं के लिए एकदिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन व्यवहार न्यायालय के सभा कक्ष में किया गया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा मोहम्मद शाकिर ने कहा कि स्थायी लोक अदालत, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत स्थापित एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक विवाद निवारण मंच है। इसका उद्देश्य जनोपयोगी सेवाओं से जुड़े विवादों का त्वरित, सुलभ, किफायती और सौहार्दपूर्ण समाधान उपलब्ध कराना है।

उन्होंने कहा कि स्थायी लोक अदालत न्यायालयों पर बढ़ते भार को कम करने के साथ-साथ नागरिकों और सेवा प्रदाताओं के बीच विश्वास और समन्वय को मजबूत करने का कार्य करती है।

स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष बृजेश पांडे ने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जनोपयोगी सेवा प्रदाताओं को स्थायी लोक अदालत की कार्यप्रणाली, अधिकारिता और उपयोगिता के बारे में जानकारी देना है, ताकि अधिक से अधिक मामलों का समाधान आपसी सहमति से किया जा सके और आम लोगों को जल्द न्याय मिल सके।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकार लोगों को सुलभ और प्रभावी न्याय दिलाने के लिए लगातार कार्य कर रहा है।

इस अवसर पर सचिव रवि चौधरी ने स्वागत भाषण देते हुए कहा कि स्थायी लोक अदालत विषयक यह जागरूकता कार्यक्रम आम जनता के हित में आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिवक्ता अमिताभ सरकार ने भी उपस्थित लोगों को स्थायी लोक अदालत के बारे में जानकारी दी।

कार्यक्रम में सिविल सर्जन, स्वास्थ्य विभाग, बैंकिंग संस्थानों, बीमा कंपनियों, परिवहन विभाग, जलापूर्ति एवं स्वच्छता विभाग, विद्युत विभाग सहित अन्य जनोपयोगी सेवा विभागों के पदाधिकारी, अधिवक्ता और प्रतिनिधि शामिल हुए।

मौके पर स्थायी लोक अदालत की सदस्य, पीएलवी सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे।

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