जमशेदपुर। जमशेदपुर ऑल मार्केट एसोसिएशन ने सैरात बाजारों की वर्तमान स्थिति, किराया वृद्धि, मालिकाना हक और जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति (जेएनएसी) की संवैधानिक स्थिति को लेकर सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन से विस्तृत जानकारी मांगी है। एसोसिएशन के महासचिव नसीम अंसारी ने जन सूचना पदाधिकारी-सह-अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम को आवेदन सौंपकर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर दस्तावेज सहित सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।
दायर आवेदन में एसोसिएशन ने संविधान के 74वें संशोधन के तहत जेएनएसी की वर्तमान संवैधानिक स्थिति की जानकारी मांगी है। साथ ही यह भी पूछा गया है कि जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति किस नियम और संविधान के तहत संचालित हो रही है। आवेदन में सैरात बाजारों के किराया वृद्धि के आधार, संबंधित नियम और आदेश की प्रति उपलब्ध कराने की मांग की गई है।
एसोसिएशन ने टाटा स्टील और जेएनएसी के बीच सैरात बाजारों के आदान-प्रदान की प्रक्रिया और उसके कानूनी आधार की जानकारी भी मांगी है। इसके अलावा सैरात बाजारों के मालिकाना हक, वर्तमान भूमि स्थिति और “रौलत बाजार” की प्रमाणित परिभाषा से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है।
महासचिव नसीम अंसारी ने आवेदन के साथ सूचना अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित 10 रुपये का भारतीय पोस्टल ऑर्डर भी संलग्न किया है। उन्होंने प्रशासन से जल्द से जल्द सभी मांगी गई सूचनाएं उपलब्ध कराने की मांग की है।

