Breaking
Sun. Sep 6th, 2026

चक्रधरपुर में गांजा-हथियार के मामले दो दोषी को सजा, एक रिहा

चाईबासा।पश्चिमी सिंहभूम जिला स्थित चक्रधरपुर थाना क्षेत्र में गांजा तस्करी और अवैध हथियार बरामदगी के एक चर्चित मामले में मंगलवार को चाईबासा की प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने फैसला सुनाया। अदालत ने दो आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा और जुर्माने से दंडित किया, जबकि एक आरोपी को सभी आरोपों से बरी कर दिया।

यह मामला 25 फरवरी 2023 को चक्रधरपुर थाना कांड संख्या-37/2023 से जुड़ा है। पुलिस को सूचना मिली थी कि गैंगखोली रनिंग रूम के पास झोपड़ीनुमा घरों में गांजा बेचा जा रहा है। छापेमारी में गांजा, नकदी और देसी पिस्तौल जब्त की गई थी। इस मामले में गंझू मुण्डा, सुरज बानरा उर्फ करिया और सागर राम उर्फ गजनी को गिरफ्तार किया गया था।

सुनवाई के दौरान वैज्ञानिक ढंग से जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने गंझू मुण्डा को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी) के तहत 7 साल की सजा व ₹25,000 जुर्माना, जबकि सुरज बानरा को एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट के तहत कुल 5 साल की सजा और ₹10,000 जुर्माना सुनाया। सागर राम को अदालत ने दोषमुक्त करार दिया। पुलिस की सख्ती से इलाके में नशा कारोबारियों में हड़कंप है।

Related Post

You Missed