ख़बर का असर।
पांचवी अनुसूचित क्षेत्र में प्रवेश वर्जित को लेकर महुआडांड़ प्रखंड में कई जगहों पर लगाया गया बोर्ड। प्रशासन ने हटाया।
महुआडांड़ संवाददाता शहजाद आलम की रिपोर्ट
महुआडांड़ के विभिन्न स्थानों में पांचवी अनुसूचित क्षेत्र में प्रवेश वर्जित को लेकर छेछाड़ी परागना के सदस्यों द्वारा बोर्ड लगाया गया है। जिसमें महुआडांड़ स्थित दुर्गा बाड़ी मोड़ मिशन रोड बिरसा मुंडा चौक व नेतरहाट रोड के टुटुवापानी आदि स्थानों का नाम शामिल है।
जो महुआडांड़ स्थित बिरसा मुंडा चौक के समीप जो वोट लगाया गया है उसमें सविधान की कुछ बातें अंकित की गई है। जिसमें लिखा गया है, पांचवी अनुसूचित क्षेत्रों में लागू विधि, जिसमें 1 नं पर भारत का संविधान अनुच्छेद 13 (3)क के तहत रूढ़ी या प्रथा ही विधि बल है यानी सविधान की शक्ति है। 2 नं पर अनुच्छेद 19 (5) के तहत पांचवी अनुसूची जिलों या क्षेत्रों में कोई भी बाहरी गैर रूढ़ी प्रथा व्यक्तियों का स्वतंत्र रूप से भ्रमण करना निवास करना घूमना फिरना वर्जित करता है। 3 नं पर भारत के संविधान अनुच्छेद 19(6)के तहत कोई भी बाहरी व्यक्ति ने का पांचवी अनुसूची क्षेत्रों में व्यवसाय करना, कारोबार, रोजगार पर प्रतिबंध है। वहीं 4 नं पर पांचवी अनुसूचित जिलों या क्षेत्रों में भारत का संविधान अनुच्छेद 244 (1) भाग (ख) धारा (5X1) के तहत सांसद या विधानमंडल का कोई भी सम्मानीय कानून लागू नहीं है यह लगाए गए बोर्ड पर लिखा हुआ है। प्रखंड के सभी स्थानों पर विधिपूर्वक छेछाड़ी परागना के सदस्यों के द्वारा लगाया गया था।
ख़बर प्रकाशित होने के उपरांत प्रशासन हरकत में आई और महुआडांड़ के विभिन्न स्थानों में पांचवी अनुसूचित क्षेत्र में प्रवेश वर्जित को लेकर छेछाड़ी परागना के सदस्यों द्वारा लगाए गए बोर्ड उखाड़ कर थाना ले गईं हैं। यह कार्रवाई दंडाधिकारी जितेंद्र कुमार गुप्ता की अगुवाई में की गई। इस कारवाई के समय प्रखंड विकास पदाधिकारी अमरेन डांग, थाना प्रभारी आशुतोष यादव दल बल के साथ उपस्थित थे। इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी अमरेन डांग ने बताया कि हम लोगों को जैसे जानकारी मिला बोर्ड को हटा लिया गया है ये सभी बोर्ड किन लोगों के लगाई गई है यह जानकारी प्राप्त की जा रही है और अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है।