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Wed. Jul 22nd, 2026

जंगल से अवैध रूप से लकड़ी काटने के आरोपी की जमानत मंजूर, सशरीर न्यायालय में उपस्थित होने आदेश

घाटशिला

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-1 की अदालत ने वन विभाग से अवैध रूप से लकड़ी काटने के आरोपी चाकुलिया थाना क्षेत्र के जमीरा गांव निवासी पलटू टूडू की जमानत मंजूर कर ली है । जिसका बेल बाउड अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में दाखिल किया गया। न्यायिक दंडाधिकारी ने पलटू टूडू को 10 हजार रुपए की दो मुचलके पर जमानत मंजूर करते हुए यह आदेश दिया है कि न्यायालय के द्वारा दिए गए प्रत्येक तारिख में सशरीर उपस्थित होना होगा । इस मामले अधिवक्ता अजित कुमार ने बहस की । उन्होंने ने बताया कि पलटू टुडू के खिलाफ वन विभाग के c-3 में वर्ष 1998 में भारतीय वन अधिनियम की धारा 33,41,42, एवं 52(1) के तहत शिकायतवाद दर्ज कराया था । पलटू के पास से वन विभाग ने दो लकड़ी के रोला एवं एक कुल्हाड़ी भी जब्त किया था। उसके बाद से पलटू टुडू फरार चल रहा था। न्यायालय से पलटू के खिलाफ वारंट जारी होने पर चाकुलिया पुलिस ने पलटू को 4 फरवरी 2021 को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया था जहां से 10 हजार के दो मुचलके पर उसकी जमानत मंजूर करते हुए प्रत्येक तारिख को सशरीर न्यालय में उपस्थित होने का आदेश दिया है।

घाटशिला कमलेश सिंह

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