गिरिडीह
माननीय झालसा रांची के निर्देशानुसार एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गिरिडीह के मार्गदर्शन में कल दिनांक 20 दिसंबर 2020 को कोविड-19 रूपी वैश्विक महामारी के संक्रमण काल में गिरिडीह केंद्रीय कारा में काराधीन बंदियों के लिए जेल अदालत सह कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। इस जेल अदालत कार्यक्रम में सचिव महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह श्री संदीप कुमार बर्तम, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी गिरिडीह, श्री एडिथ होरो, प्रशिक्षु न्यायिक दंडाधिकारी, श्री अभिजीत पाण्डेय एवं प्रशिक्षु न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम, श्री मोहित चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। कार्यक्रम में सचिव महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गिरिडीह ने उपस्थित बंदियों को संविधान के द्वारा प्रदत कानूनी अधिकारों के बारे में तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के द्वारा बंदियों को प्रदान किए जाने वाले विधिक सहायता के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान किया। उन्होंने जेल प्रशासन को महिला बंदियों एवं उनके साथ काराधीन बच्चों को ठंड के इस मौसम में गर्म कपड़े मुहैया कराने तथा चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, साथ ही साथ सभी बंदियों को इस ठंड के मौसम में आवश्यकता अनुसार कंबल प्रदान करने एवं अलाव की व्यवस्था कराने हेतु जेल प्रशासन को निर्देश दिया।
इस कार्यक्रम में सचिव महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह जेल में प्रतिनियुक्त सभी पांचों पीएलबी को निर्देश दिया कि वे निरंतर काराधीन बंदियों के संपर्क में रहें तथा जिन बंदियों को विधिक सहायता की आवश्यकता हो उनका आवेदन अविलंब कारा प्रशासन के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह में भेजें ताकि सभी बंदियों को निःशुल्क एवं त्वरित न्याय समय पर प्रदान किया जा सके।
इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जेल पीएलबी श्री रमेश मंडल, श्री अभिषेक कुमार, श्री संजीत राम, सुश्री प्रार्थना कुमारी एवं संजय राय सहित पारा लीगल वॉलिंटियर श्री अशोक कुमार वर्मा, श्री प्रदीप कुमार एवं श्री अनवारूल हक तथा न्यायालय कर्मियों एवं जेल कर्मियों की भूमिका सराहनीय रही।
गिरिडीह से डिम्पल की रिपोर्ट