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PM Awas Yojana: लाभार्थी परिवार में कौन-कौन शामिल होते हैं? जानें 2.67 लाख रुपये तक की सब्सिडी पाने का तरीका

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प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत केंद्र सरकार होम लोन के ब्याज पर 2.67 लाख रुपये तक की सब्सिडी मुहैया करवा रही है। इस योजना के तहत खुद के घर का सपना देखने वालों का सपना साकार किया जा रहा है। अबतक सरकार करोड़ों लोगों को इस योजना के तहत घर बनाकर दे चुकी है।

सैकड़ों लोगों ने होम लोन के ब्याज पर 2.67 लाख रुपये तक की सब्सिडी का फायदा उठा लिया है तो किसी ने अपने पुराने घर को रिकंस्टक्शन के तहत बढ़ा करवा लिया है। इस योजना को लेकर अक्सर लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं लेकिन सही जानकारी न मिलने के अभाव में वे असमंजस की स्थिति में ही रहते हैं। एक ऐसा ही सवाल लोगों के मन में रहता है कि योजना के तहत लाभार्थी परिवार में कौन-कौन शामिल होते हैं?

नियमों के मुताबिक लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी, अविवाहित बेटे और/या अविवाहित बेटियां शामिल होंगी। इसके अलावा कमाई करने वाले व्यक्ति (चाहे वैवाहिक स्थिति कुछ भी हो) को एक अलग हाउसहोल्ड के रूप में माना जा सकता है। ऐसे में इस शर्त को पूरा करने वाले ही इस योजना के अलग-अलग कंपोनेंट्स के लिए पात्र माने जाएंगे। जो इस शर्त को पूरा नहीं करेगा वे पात्र नहीं माना जाएगा और इसे योजना के लाभार्थियों में शामिल नहीं किया जाएगा।

अगर आपने किसी अन्य हाउसिंग स्कीम का लाभ न लिया हो तभी इस योजना के तहत लोन और घर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा:-
PM Awas Yojana की आधिकारिक वेबसाइट के इस लिंक पर https://pmaymis.gov.in पर जाएं
अब ‘Citizen Assessment‘ लिंक को सेलेक्ट करें
ड्रॉप-डाउन मेनू में ‘Benefits under other 3 components‘ विकल्प को सेलेक्ट कर दें
आप ‘Check Aadhaar/VID Number Existence‘ पेज पर री-डायरेक्ट कर दिये जाएंगे
अपनी जानकारी को वैरीफाई करें और दिए गए स्थान में अपना आधार नंबर डालें
अब आप एप्लिकेशन पेज पर री-डायरेक्ट होंगे।
मांगी गई जानकारियों को दर्ज करें और फिर डिस्कलेमर चेकबॉक्स बटन पर क्लिक करें
यहां कैप्चा कोड भरना होगा। इतना करते ही आपका आवेदन पूरा हो जाएगा। फॉर्म का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।

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