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निर्णय:-सुपर बिल्टअप एरिया के आधार पर होगी अब फ्लैट की रजिस्ट्री,सरकार ने जारी किए आदेश

घाटशिला:- कमलेश सिंह

झारखंड:झारखंड में अब सुपर बिल्टअप एरिया के आधार पर होगी फ्लैट की रजिस्ट्री, अब फ्लैट बेचने वाले बिल्डर कारपेट एरिया के आधार पर फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं कर पाएंगे। बिल्डर को हर हाल में सुपर बिल्टअप एरिया की रजिस्ट्री करनी होगी। इससे फ्लैट खरीदार को फ्लैट के कुल क्षेत्रफल के अलावा कॉमन, एरिया , गार्डन और कम्युनिटी हॉल में भी हिस्सा का कानूनी अधिकार मिलेगा। वहीं, सुपर बिल्टअप एरिया के आधार पर रजिस्ट्री होने से सरकार को भी स्टांप और रजिस्ट्री फीस के रूप में अधिक राशि मिलेगी। इसलिए भू राजस्व एवं निबंधन विभाग ने रांची सहित राज्यभर में सुपर बिल्टअप एरिया के आधार पर फ्लैट की रजिस्ट्री करने की अधिसूचना मंगलवार को जारी कर दी गई है। विभाग के उपनिबंधक महानिरीक्षक शहाब सिद्दीकी ने सभी जिला के अवर निबंधकों को सख्ती से सुपर बिल्टअप एरिया के आधार पर फ्लैट की रजिस्ट्री करने का निर्देश दिया है।

* क्या है सुपर बिल्टअप एरिया
किसी भी अपार्टमेंट में बनाए गए फ्लैट के अंदर के क्षेत्रफल के आधार पर ही फ्लैट की रजिस्ट्री होती है। इसे कारपेट एरिया कहते हैं। जबकि सुपर बिल्टअप एरिया में फ्लैट की बालकनी, कॉमन एरिया, गार्डन, जिम और कम्युनिटी हॉल का हिस्सा भी शामिल होता है। बिल्डर हमेशा कारपेट एरिया को ही आधार बताकर रजिस्ट्री कराते हैं। जबकि कॉमन एरिया, कम्युनिटी हॉल का पैसा अलग से फ्लैट खरीदार से वसूल करता है। इस क्षेत्र पर फ्लैट खरीदार को मालिकाना हक नहीं मिलता। लेकिन अब कॉमन एरिया, कम्युनिटी हॉल व गार्डेन का भी हिस्सा फ्लैट के सुपर बिल्टअप एरिया में शामिल होगा और उसकी भी रजिस्ट्री होगी।
* क्या पड़ेगा असर
फ्लैट खरीदारों को सुपर बिल्टअप एरिया के लिए अतिरिक्त पैसे देने होंगे। क्योंकि सुपर बिल्ट अप एरिया के आधार पर फ्लैट की रजिस्ट्री कराने में स्टांप शुल्क और रजिस्ट्री फीस अधिक लगेगा। लेकिन बिल्डर द्वारा बनाए गए अपार्टमेंट के कॉमन एरिया, गार्डन, कम्युनिटी हॉल में भी फ्लैट खरीदार को मालिकाना हक मिलेगा। बिल्डर इसके लिए अतिरिक्त पैसा लेकर चुप्पी नहीं साध सकता। क्योंकि अब फ्लैट की रजिस्ट्री में बिल्डर को हर हाल में सुपर बिल्टअप एरिया दिखाना होगा।

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