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Tue. Feb 4th, 2025

गैर आदिवासी से शादी करने पर आरक्षण वंचित बने कानून: हांसदा

जमशेदपुर:-आदिवासी लड़कियों के अंतरजातीय विवाह से आदिवासियों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। इसे में केंद्र और राज्य सरकार आरक्षण वंचित कानून बने के लिए जनहित याचिका रांची उच्च न्यायालय में दायर करेगा। यह बातें । ये बातें आदिवासी सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष रमेश हांसदा ने आदित्यपुर कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहीं। उन्होंने कहा कि सिर्फ आदिवासी का आरक्षण का लाभ लेने के लिए किसी आदिवासी लड़की से शादी कर रहा है। गुरुवार को चेन्नई में आदिवासी लड़की सुजाता मुर्मू ने गैर आदिवासी युवक से शादी कर ली है। सुजाता मुर्मू को नौकरी से बर्खास्त की जाए, कियूं की वह अब आदिवासी नहीं रही। इसके साथ ही ऐसी महिलाओं को किसी भी चुनाव में योग्य प्रत्याशी न माना जाएं। संवाददाता सम्मेलन में बिनानंद सिरका, गुलशन टुडू और सावना मरांडी उपस्थित थे।

* पेशा कानून का हो रहा उल्लंघन

रमेश हंसदा ने कहा कि पेशा कानून के तहत देश में पंचायत चुनाव में शत-प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, लेकिन पिछले पंचायत चुनाव मे सैकड़ों ऐसे उदाहरण मिलेंगे जो गैर आदिवासी की पत्नी है और मुखिया पद पर निर्वाचित हुई है।यह पेशा कानून का खुला उल्लंघन है। सीएनटी और एसपीटी कानून में आदिवासियों की जमीन गैर अदीवासी नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन आदिवासी लड़की के साथ शादी कर इसका भी समाधान निकाल लिया गया है।

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