झारखंड संक्रामक अधिनियम अव्यवहारिक-अनिल मोदी
जमशेदपुर भाजपा के जिला महामंत्री एवं सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एन्ड इंडस्ट्री के सचिव (पी आर डब्लू)अनिल मोदी ने झारखंड सरकार द्वारा आज झारखंड संक्रामक अधिनियम के तहत घोषित प्रावधानों को अव्यवहारिक करार दिया है।उन्होंने कहा कि सरकार ने दुकानों ,शोरूम, अन्य कार्यस्थल पर मास्क नही पहननें, एवं अन्य नियमों का पालन नहीं करने पर एक लाख रु जुर्माना एवं दो साल की सजा का प्रावधान किया है।जो कि अनुचित एवं बचकाना प्रतीत होता है।इस नए नियम से कोरोना का प्रसार रुके ना रुके पर अफसरशाही का प्रसार जरूर होगा।अफसरशाही बढ़ जाएगी।और कतिपय सरकारी कर्मचारियों को व्यापारियों एवं आम आदमी को परेशान करने का अधिकार मिल जाएगा।व्यवसायी भयाक्रांत होकर व्यापार करेंगे। उन्होंने सरकार से मांग की की कोरोना की रोकथाम जरूरी है,किन्तु इसकी रोकथाम हेतु ओर अधिक प्रभावी और व्यवहारिक निर्णय लिए जा सकते है जिसमे व्यापारी ओर आमजन भी सुकून महसूस करें।उन्होंने सरकार से मांग की की इस अव्यवहारिक निर्णय पर पुनर्विचार कर इसे वापिस लें।