चक्रधरपुर। पश्चिमी सिंहभूम जिले के आनंदपुर थाना क्षेत्र में दर्ज अवैध हथियार मामले में न्यायालय ने अभियुक्त रिंकु साहू को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला मंगलवार को अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कृष्णा लोहार की अदालत ने सुनाया।
यह मामला आनंदपुर थाना कांड संख्या-10/2024 से संबंधित है, जो 7 जुलाई 2024 को दर्ज किया गया था। अभियुक्त रिंकु साहू, पिता दुर्योधन साहू, निवासी आनंदपुर बस्ती, पश्चिमी सिंहभूम के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 329(4), 351(2) तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी)ए एवं 26 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
पुलिस जांच के दौरान रिंकु साहू के पास से एक अवैध देशी कट्टा बरामद किया गया था। जांच एजेंसी ने उस पर प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई से जुड़े होने के भी आरोप लगाए थे। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में भेजा और मामले से संबंधित साक्ष्यों का वैज्ञानिक तरीके से संकलन कर न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।
जीआर संख्या-222/2024 के तहत चली सुनवाई के बाद न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर रिंकु साहू को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी)ए के तहत दोषी माना। अदालत ने उसे तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाने के साथ 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

