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Wed. May 27th, 2026

दहेज हत्या के आरोपी को 14 साल सश्रम कारावास की सजा 

कोडरमा। दहेज हत्या किए जाने के एक मामले की सुनवाई करते हुए , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने आरोपी और सफीउल्लाह, 26 वर्ष , पिता- नारोलहौदा, ग्राम- बगरीडीह, डोमचांच, जिला -कोडरमा को 80 (2) बीएनएस के तहत दोषी पाते हुए 14 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई साथ ही ₹25000 जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

मामला वर्ष 2025 का है । इसे लेकर मृतक की मां अफसाना खातून ने डोमचांच थाना में थाना कांड संख्या 37 / 2025 दर्ज कराया गया था। थाना को दिए आवेदन में कहा था कि 29- 04- 2023 को उसकी पुत्री की शादी सफीउल्लाह पिता नारूलहौदा से हुई थी। शादी के बाद से ही उन लोगों के द्वारा एक बुलेट और एक लाख रुपया नगद की मांग की जाने लगी नहीं देने पर मेरी पुत्री को प्रताड़ित किया जाना लगा । कुछ दिन बाद मैं किसी तरह ₹40000 जमा कर उन लोगों को दिया। उसके कुछ दिन बाद उन लोगों के द्वारा बुलेट और एक लाख रुपया की मांग करते हुए मेरी पुत्री को मारपीट कर मेरे यहां पहुंचा दिया गया। वहीं पर उसका एक बच्चा भी जन्म लिया। कुछ दिनों के बाद 6-5- 2025 को ₹20000 किसी तरह जमा कर, मैंने अपनी पुत्री को उन लोगों के यहां पहुंचा दिया। उन लोगों ने 80000 शेष राशि और बुलेट की मांग की कहा कि अगर नहीं दोगी तो तुम अपनी पुत्री को जिंदा नहीं देखोगी। 7- 5 -2025 को संध्या 4:00 बजे सफीउल्लाह ने मुझे फोन कर बताया कि तुम्हारी पुत्री जीवित नहीं है। उन्होंने दहेज के लिए उनकी पुत्री की हत्या करने का आरोप लगाते हुए पुलिस से जांच कर न्याय की गुहार लगाई थी।

अभियोजन का संचालक लोक अभियोजक प्रवीण कुमार सिंह ने किया। इस दौरान सभी गवाहों का परीक्षण कराया गया । कार्रवाई के दौरान अपराध की गंभीरता को देखते हुए लोक अभियोजक ने न्यायालय से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया। वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनवर हुसैन ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया। अदालत ने सभी गवाहों और साक्षयो का अवलोकन करने के उपरांत अभियुक्त को दोषी पाते हुए, 14 साल सश्रम कारावास की सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया। बताते चले कि न्यायालय ने त्वरित सुनवाई करते हुए सजा सुनाई।

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