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चाईबासा की विशेष पोक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 20 वर्ष की सजा

चाईबासा।पश्चिम सिंहभूम जिला में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के तीन साल पुराने मामले में अदालत ने आरोपी को कठोर सजा सुनाई है। शनिवार को चाईबासा स्थित विशेष पोक्सो अदालत (अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय) ने आरोपी राउतु सुरीन को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये के आर्थिक दंड का आदेश दिया।

यह मामला 19 अप्रैल 2020 को सोनुवा थाना में दर्ज किया गया था। अभियोजन के अनुसार, आरोपी राउतु सुरीन, पिता पाकलु सुरीन (निवासी- अमराई, पालुहासा, थाना गोइलकेरा) ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म किया था। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

जांच के दौरान पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाकर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए अदालत ने आरोपी को पोक्सो अधिनियम की धारा 4(2) के तहत कठोर कारावास की सजा दी।

अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि लगाए गए जुर्माने की राशि जमा न करने की स्थिति में दोषी की सजा अवधि बढ़ाई जाएगी। फैसले के बाद पीड़िता और उसके परिवार ने न्याय मिलने पर राहत जताई है।

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