चाईबासा: कराईकेला थाना क्षेत्र में सुनिया कारवा की हत्या के मामले में चाईबासा जिला एवं सत्र न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 15-15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प. सिंहभूम, चाईबासा की अदालत ने 6 फरवरी 2025 को सुनाया।
घटना का विवरण
यह मामला कराईकेला थाना कांड संख्या 15/2023, दिनांक 29.10.2023 से जुड़ा है, जो धारा 302/34 भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज किया गया था। आरोप था कि अभियुक्त गोलौंग कारवा, जौरा कारवा (पिता- राम राय कारवा) और यमुना कारवा (पति- जौरा कारवा), सभी निवासी- पोगड़ा, थाना- कराईकेला, जिला- प. सिंहभूम ने सुनिया कारवा की हत्या की थी।
दिनांक 28.10.2023 की रात करीब 9:00 बजे, तीनों अभियुक्तों ने सुनिया कारवा को लोहे की रॉड और लाठी-डंडे से बुरी तरह पीटकर घायल कर दिया। शोर सुनकर वादी कान्दरू कारवा और अन्य ग्रामीणों ने उसे गंभीर हालत में अनुमंडल अस्पताल, चक्रधरपुर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
पुलिस जांच और न्यायिक प्रक्रिया
घटना की सूचना मिलने के बाद चाईबासा पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्यों को एकत्र कर माननीय न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया। विचारण के दौरान पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने तीनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही, प्रत्येक अभियुक्त पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
न्यायिक फैसले से ग्रामीणों में संतोष
इस फैसले से मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने संतोष जताया है। स्थानीय प्रशासन ने कहा है कि ऐसे मामलों में न्यायिक प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि अपराधियों को जल्द से जल्द सजा मिले और समाज में कानून का भय बना रहे।