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प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नीलाचल आयरन एंड पावर को बंद करने का दिया आदेश

सरायकेला: झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नीलाचल आयरन एंड पावर लिमिटेड को 15 सितंबर 2024 से पूरी तरह बंद करने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई कंपनी द्वारा लगातार प्रदूषण मानकों का उल्लंघन करने के कारण की गई है।

प्रदूषण के चलते कड़ा फैसला

बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी का 70.87 डेसिबल ध्वनि स्तर और वायु प्रदूषण स्तर निर्धारित मानकों से अधिक था। इससे आसपास के इलाकों में पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा था। कंपनी को पहले भी कई बार सुधार के निर्देश दिए गए थे, लेकिन उसने अपेक्षित सुधार नहीं किए।

कंपनी को पहले दी गई थी चेतावनी

•30 जून 2023 और 30 जून 2026 तक प्रदूषण नियंत्रण संबंधी शर्तों का पालन करने के निर्देश दिए गए थे।

•इसके तहत वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने का आदेश दिया गया था।

•लेकिन कंपनी ने इन आदेशों की अनदेखी की, जिससे बोर्ड को कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा।

क्या होगा अब?

प्रदूषण बोर्ड के आदेश के बाद कंपनी को 15 सितंबर तक सभी उत्पादन और संचालन बंद करने होंगे। इसके बाद भी अगर कंपनी नियमों का उल्लंघन करती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

स्थानीय लोगों ने फैसले का किया समर्थन

नीलाचल आयरन एंड पावर के कारण आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण बढ़ रहा था, जिससे स्थानीय लोगों को सांस संबंधी बीमारियों और ध्वनि प्रदूषण की समस्या हो रही थी। बोर्ड के इस फैसले से स्थानीय निवासियों ने राहत की सांस ली है और इसे सही दिशा में उठाया गया कदम बताया है।

क्या कहती है सरकार?

राज्य सरकार ने भी इस फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि झारखंड में पर्यावरण सुरक्षा प्राथमिकता है और नियमों का उल्लंघन करने वाली किसी भी कंपनी को बख्शा नहीं जाएगा।

आगे की कार्रवाई:

अगर कंपनी सुधार के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ठोस योजना प्रस्तुत करती है, तो मामले पर पुनर्विचार किया जा सकता है। फिलहाल, 15 सितंबर से कंपनी को बंद करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

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