*रूपा तिर्की प्रकरणः पंकज मिश्रा, डीएसपी पीके मिश्रा, थाना प्रभारी एससीएसटी थाना और साहिबगंज एसपी पर FIR दर्ज करने का कोर्ट ने दिया आदेश*
रांची
रूपा तिर्की मौत मामले में एक और नया मोड़ आया है. रांची सिविल कोर्ट के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने एक फैसला सुनाया है. उन्होंने साहिबगंज के एससीएसटी थाना को पंकज मिश्रा, डीएसपी पीके मिश्रा, थाना प्रभारी एससीएसटी थाना और साहिबगंज एसपी पर FIR दर्ज करने का आदेश दिया है. अपने आदेश में जज ने कहा है कि सीआरपीसी 153 (3) के तहत एफआइआर दर्ज की जाये. यह आदेश रूपा तिर्की मौत के मामले में जो ऑडियो वायरल हुआ था उसी वजह से कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है.
डीएसपी पीके मिश्रा, रूपा तिर्की और उसके बॉयफ्रेड का ऑडियो हुआ था वायरल
बताते चलें कि रूपा तिर्की की मौत के बाद दो ऑडियो वायरल हुए थे. पहला ऑडियो रूपा तिर्की और उसके बॉयफ्रेंड शिव कुमार कनौजिया का था, वहीं दूसरा ऑडियो डीएसपी पीके मिश्रा और एक शख्स का था. जिसमें डीएसपी पीके मिश्रा रूपा तिर्की को गाली-गलौच देते हुए साफ सुने जा सकते थे. वहीं कोर्ट ने एसटीएससी थाना प्रभारी और साहिबगंज एसपी पर मामले को नहीं दर्ज करने की वजह से एफआइआर दर्ज करने का आदेश दिया है.
बता दें कि रूपा तिर्की 3 मई 2021 अपने सरकारी आवास में फांसी के फंदे से झूलते हुए मिली थी. जिसके बाद काफी हंगामा हुआ और झारखंड हाइकोर्ट ने सीबीआइ को मामले की जांच करने का जिम्मा सौंपा है. पंकज मिश्रा साहिबगंज जिला के बरहेट विधायक हेमंत सोरेन के प्रतिनिधि के तौर पर काम करते हैं.