Breaking
Mon. Dec 23rd, 2024

गिरिडीह केंद्रीय कारा में काराधीन बंदियों के लिए जेल अदालत -सह- कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया।

गिरिडीह

माननीय झालसा रांची के निर्देशानुसार एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गिरिडीह के मार्गदर्शन में कोविड-19 रूपी वैश्विक महामारी के संक्रमण काल में गिरिडीह केंद्रीय कारा में काराधीन बंदियों के लिए जेल अदालत -सह- कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। इस जेल अदालत कार्यक्रम सचिव( प्रभार)महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह, सह अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्री मनोरंजन कुमार उपस्थित रहे।

सचिव महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गिरिडीह ने उपस्थित बंदियों को संविधान के द्वारा प्रदत कानूनी अधिकारों के बारे में तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गिरिडीह के द्वारा बंदियों को प्रदान किए जाने वाले विधिक सहायता के बारे में बताया। साथ ही महिलाओं की समस्याओं से भी अवगत हुवे उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए जेल अधीक्षक को उनकी समस्याओं का समाधान का निर्देश भी दिए।वहीं कार्यक्रम में जेल पैनल अधिवक्ता श्री अंजनी कुमार सिन्हा ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

इस कार्यक्रम में सचिव महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गिरिडीह ने जेल में प्रतिनियुक्त सभी पांचों पीएलबी को निर्देश दिया कि वे निरंतर काराधीन बंदियों के संपर्क में रहें तथा जिन बंदियों को विधिक सहायता की आवश्यकता हो उनका आवेदन अविलंब कारा प्रशासन के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह में भेजें ताकि सभी बंदियों को निःशुल्क एवं त्वरित न्याय समय पर प्रदान किया जा सके।

इस कार्यक्रम को सफल बनाने में कारा अधीक्षक, केंद्रीय कारा गिरिडीह सहित जेल पीएलबी श्री रमेश मंडल, श्री अभिषेक कुमार, श्री संजीत राम तथा न्यायालय कर्मियों एवं जेल कर्मियों की भूमिका सराहनीय रही।

गिरिडीह से डिम्पल की रिपोर्ट

Related Post