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स्कूलों में बाहरी लोगों की एंट्री पर शिक्षा विभाग की सख्ती, बिना अनुमति फोटो और जानकारी देने पर होगी कार्रवाई

पाकुड़। जिले के सरकारी और गैरसरकारी विद्यालयों में बाहरी लोगों की आवाजाही और स्कूल से संबंधित सूचनाओं के सार्वजनिक किए जाने को लेकर शिक्षा विभाग ने नया निर्देश जारी किया है। झारखंड शिक्षा परियोजना, पाकुड़ की ओर से जारी आदेश में कक्षा एक से 12वीं तक संचालित सभी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों और प्रभारी प्रधानाध्यापकों को विद्यालय परिसर की सुरक्षा और सूचनाओं के आदान-प्रदान को लेकर विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है।

15 सितंबर 2026 को ज्ञापांक 933 के तहत जारी आदेश में कहा गया है कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को विद्यालय परिसर में अनधिकृत रूप से प्रवेश नहीं दिया जाए। स्कूलों के अनुश्रवण अथवा निरीक्षण के लिए आने वाले अधिकृत पदाधिकारियों को इससे अलग रखा गया है। इनके अलावा किसी भी व्यक्ति को जिला शिक्षा पदाधिकारी की अनुमति के बिना विद्यालय से संबंधित आंकड़े, ब्यौरा अथवा फोटोग्राफ उपलब्ध नहीं कराने का निर्देश दिया गया है।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निर्देशों का उल्लंघन होने की स्थिति में संबंधित प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक को जिम्मेदार माना जाएगा। उनके विरुद्ध प्रचलित नियमों के तहत कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने आदेश की प्रतिलिपि जिले के सभी सरकारी एवं गैरसरकारी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के साथ-साथ सभी बीईईओ-कम-बीआरसीसी और बीपीओ को भेजी है।

सोशल मीडिया पर आदेश की प्रति सामने आने के बाद इसकी आधिकारिकता को लेकर सवाल उठे। इसके बाद पाकुड़ की जिला शिक्षा पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अनिता पूर्ति से आदेश के संबंध में जानकारी ली गई। उन्हें पत्र की प्रति भेजे जाने पर उन्होंने लिखित संदेश में इसकी पुष्टि करते हुए कहा, “हां, मेरे ऑफिस से निकला है।” डीईओ की पुष्टि के बाद यह स्पष्ट है कि बाहरी लोगों के प्रवेश और स्कूल से जुड़ी जानकारी तथा तस्वीरें साझा करने संबंधी निर्देश विभागीय स्तर पर जारी किया गया है।

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