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Wed. Sep 9th, 2026

*चाईबासा में खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण, चार अमानक लेबलिंग वाले उत्पाद मिले*

चाईबासा: खाद्य सुरक्षा एवं मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम धनेश्वर हेम्ब्रम ने चाईबासा स्थित विभिन्न होलसेलर एवं रिटेल खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इस दौरान खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 तथा इसके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुपालन की जांच की गई।

निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थों पर भ्रामक दावे, अमानक लेबलिंग, आवश्यक जानकारी का अभाव तथा बिना वैध खाद्य लाइसेंस या पंजीकरण के खाद्य कारोबार संचालित किए जाने से संबंधित प्रावधानों की जांच की गई।

FSSAI द्वारा चिन्हित 115 अमानक लेबलिंग वाले खाद्य पदार्थों की सूची के आधार पर भी प्रतिष्ठानों में उपलब्ध खाद्य उत्पादों की जांच की गई। जांच के दौरान सूची में शामिल चार खाद्य पदार्थ—किन्डर जॉय, स्टोरिया जूस, चोको पाई एवं इमामी हेल्दी एंड टेस्टी रिफाइंड सोयाबीन ऑयल संबंधित प्रतिष्ठानों में पाए गए।

इन खाद्य पदार्थों को तत्काल प्रतिष्ठानों से हटाने के लिए संबंधित खाद्य व्यवसाय संचालकों को नोटिस जारी किया गया। साथ ही निर्धारित प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी धनेश्वर हेम्ब्रम ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया कि वे केवल वैध खाद्य लाइसेंस या पंजीकरण के तहत ही खाद्य कारोबार संचालित करें। खाद्य पदार्थों की लेबलिंग निर्धारित मानकों के अनुरूप रखने तथा उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी या दावा नहीं करने का भी निर्देश दिया गया।

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