चक्रधरपुर। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा थाना क्षेत्र में वर्ष 2021 में सामने आए गांजा तस्करी के मामले में अदालत ने शनिवार को दोषी को कड़ी सजा सुनाई। चक्रधरपुर स्थित अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अजय कुमार सिंह की अदालत ने गोइलकेरा के मछुवाटोली निवासी नरसिंह मछुवा को मादक पदार्थों की तस्करी का दोषी ठहराते हुए 14 वर्ष के सश्रम कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
यह मामला गोइलकेरा थाना कांड संख्या 37/2021 से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार 25 अक्टूबर 2021 को पुलिस अवर निरीक्षक मोहम्मद अमीर हमजा को सूचना मिली थी कि एक वाहन के माध्यम से गांजे की बड़ी खेप ले जाई जा रही है। सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए संबंधित वाहन संख्या ओडी02एजी-7449 की तलाशी ली।
तलाशी के दौरान आरोपी नरसिंह मछुवा के व्यक्तिगत कब्जे से कोई मादक पदार्थ बरामद नहीं हुआ, लेकिन वाहन की जांच में गांजे के कुल 49 पैकेट मिले। पुलिस ने सभी पैकेटों को जब्त कर मामले की जांच शुरू की। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
पुलिस ने जांच के दौरान मामले से संबंधित साक्ष्य जुटाने के बाद आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। मामले की सुनवाई एनडीपीएस वाद संख्या 01/2022 के तहत हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रस्तुत साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों का अवलोकन किया।
साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने नरसिंह मछुवा को एनडीपीएस अधिनियम के तहत दोषी पाया। इसके बाद अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अजय कुमार सिंह की अदालत ने 5 सितंबर 2026 को उसे 14 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

