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डोडा-अफीम तस्करी में दोषी रोबर्ट बोदरा को 15 साल की सजा, 2.30 लाख रुपये जुर्माना

चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव थाना क्षेत्र में डोडा-अफीम की खरीद-बिक्री से जुड़े मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी रोबर्ट बोदरा को दोषी करार देते हुए 15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर कुल 2.30 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला बुधवार, 19 अगस्त 2026 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद शाकिर की अदालत ने एनडीपीएस केस संख्या 02/2024 में सुनाया।

अदालत ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 15(सी) के तहत रोबर्ट बोदरा को 15 वर्ष के कारावास के साथ 1.50 लाख रुपये जुर्माने की सजा दी। वहीं धारा 18 के तहत उसे आठ वर्ष के कारावास और 80 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया गया। दोनों धाराओं में सुनाई गई सजाओं का उल्लेख न्यायालय के आदेश में अलग-अलग किया गया है।

मामला बंदगांव थाना कांड संख्या 13/2023 से संबंधित है। पुलिस के अनुसार, 31 मार्च 2023 की रात करीब 12:45 बजे बंदगांव थाना प्रभारी पुलिस अवर निरीक्षक विकास कुमार को सूचना मिली थी कि कटवा गांव निवासी रोबर्ट बोदरा अपने घर के समीप डोडा-अफीम की खरीद-बिक्री करने की तैयारी में है। सूचना यह भी थी कि वाहन में मादक पदार्थ लोड कराया जा रहा है।

गुप्त सूचना के आधार पर वरीय अधिकारियों से अनुमति लेने के बाद पुलिस टीम ने रोबर्ट बोदरा के घर के पास छापेमारी की। पुलिस के पहुंचते ही रोबर्ट बोदरा समेत मौके पर मौजूद कुछ अन्य लोग अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने मौके से डोडा-अफीम और अन्य अवैध सामग्री बरामद कर उसे विधिवत जब्त कर लिया।

इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और अनुसंधान के दौरान रोबर्ट बोदरा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने मामले से संबंधित साक्ष्यों को जुटाने और वैज्ञानिक तरीके से जांच पूरी करने के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने रोबर्ट बोदरा को दोषी माना और सजा सुनाई।

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