Breaking
Mon. Jul 6th, 2026

चतरा में मनरेगा में रिश्वत लेने का आरोप: प्रतापपुर के मुखिया की शक्तियां निलंबित

चतरा : जिले के प्रतापपुर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत टंडवा की मुखिया रामेश्वर यादव उर्फ किशोर यादव पर मनरेगा मजदूरों से भुगतान के बदले रिश्वत लेने के गंभीर आरोप के बाद जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है।

उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी चतरा रवि आनंद द्वारा जारी आदेश में मुखिया की सभी प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियां तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी गई हैं।

आदेश के अनुसार, मनरेगा योजना में मजदूरी भुगतान हेतु रिश्वत मांगने संबंधी शिकायत प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रतापपुर को प्राप्त हुई थी। जांच के दौरान मुखिया द्वारा डीएससी (डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट) बनाने के नाम पर पैसे लेने की बात स्वीकार किए जाने का उल्लेख आदेश में किया गया है।

प्रशासन ने इसे झारखंड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 64(II) का उल्लंघन माना है। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि मुखिया से स्पष्टीकरण मांगा गया था, लेकिन उनका जवाब असंतोषजनक और अविश्वसनीय पाया गया।

इसके बाद ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड सरकार के निर्देशों के आलोक में कार्रवाई करते हुए मुखिया की सभी शक्तियां, वित्तीय अधिकार सहित, निलंबित कर दी गईं।

अब ग्राम पंचायत टंडवा के उप मुखिया को पंचायत राज अधिनियम की धारा 73(क)(II) के तहत अगले आदेश तक पंचायत के प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों का दायित्व सौंपा गया है।

इस कार्रवाई के बाद प्रतापपुर प्रखंड में राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। ग्रामीणों के बीच भी यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई मान रहे हैं।

Related Post