पाकुड़। पाकुड़ जिले के पाकुड़िया थाना क्षेत्र के महुलपहाड़ी गांव में राशन दुकान में फायरिंग कर लूटपाट का प्रयास करने के मामले में पुलिस ने फरार चल रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गिरिडीह जिले के पीरटांड़ थाना क्षेत्र के सतकटिया निवासी एतवारी हेम्ब्रम उर्फ नरेश दा उर्फ टिंपु सोरेन (30) और दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के हरिणसिंगा निवासी लालु कुमार उर्फ लालु राय (24) के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से एक लोडेड देसी कट्टा, दो जिंदा कारतूस, दो मोबाइल फोन, एक लोहे का चाकू, घटना में कथित रूप से प्रयुक्त पीठू बैग और बिना नंबर की लाल रंग की अपाची मोटरसाइकिल बरामद की है।
पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह ने सोमवार को बताया कि दो अक्टूबर 2026 को महुलपहाड़ी गांव स्थित राशन दुकान में पांच से छह अज्ञात अपराधियों ने फायरिंग करते हुए लूटपाट का प्रयास किया था। इस घटना को लेकर पाकुड़िया थाना में कांड संख्या 69/2026 दर्ज किया गया था। मामले के उद्भेदन और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए महेशपुर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विजय कुमार के नेतृत्व में विशेष छापेमारी दल यानी एसआईटी का गठन किया गया था। पुलिस ने पहले ही इस मामले में चार आरोपियों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया था, जबकि दो आरोपी फरार हो गए थे।
फरार आरोपियों की तलाश में तकनीकी और मानवीय सूचनाओं के आधार पर लगातार छापेमारी की जा रही थी। इसी क्रम में 18 अक्टूबर की रात करीब 8:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि मामले से जुड़े दो संदिग्ध गुमा मोड़ और डुमरघटी की ओर से पाकुड़िया आने वाले हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने पातपहाड़ी गांव के पास वाहन जांच अभियान शुरू किया। इसी दौरान बिना नंबर की लाल अपाची मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्ति पुलिस वाहन देखकर भागने का प्रयास करने लगे। हालांकि, पुलिसकर्मियों ने घेराबंदी कर दोनों को पकड़ लिया।
तलाशी के दौरान एतवारी हेम्ब्रम के पास से लोडेड देसी कट्टा, मोबाइल फोन और पीठू बैग बरामद किया गया। वहीं, लालु कुमार के पास से एक जिंदा कारतूस, मोबाइल फोन और लोहे का चाकू मिला। मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया गया। पुलिस के अनुसार, पूछताछ में एतवारी ने महुलपहाड़ी की घटना में शामिल होने की बात स्वीकार की। उसने सात अक्टूबर को आंगनगड़िया गांव में पुलिस से बचकर भाग निकलने की बात भी बताई। वहीं, लालु राय ने कथित तौर पर लूट की योजना में शामिल होने और छह अपराधियों को वारदात को अंजाम देने के लिए महुलपहाड़ी भेजने की बात स्वीकार की।
पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ पाकुड़िया थाना कांड संख्या 78/2026, दिनांक 19 अक्टूबर 2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 317(5) एवं 3(5) और आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है। दोनों को न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया की जा रही है।
पुलिस के अनुसार, एतवारी हेम्ब्रम के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें अमड़ापाड़ा, गोपीकांदर, रामगढ़, शिकारीपाड़ा, काठीकुंड और सुंदरपहाड़ी थानों में दर्ज मामले शामिल हैं। उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, रंगदारी, आगजनी, हथियार अधिनियम और अन्य गंभीर धाराओं के तहत मामले दर्ज होने का उल्लेख पुलिस ने किया है। वहीं, लालु कुमार उर्फ लालु राय के खिलाफ शिकारीपाड़ा थाना में वर्ष 2020 के दो मामलों सहित आर्म्स एक्ट से जुड़ा मामला दर्ज है।
इस कार्रवाई में महेशपुर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विजय कुमार के साथ पाकुड़िया थाना प्रभारी मनोज कुमार महतो, महेशपुर थाना प्रभारी अजय कुमार उपाध्याय, रद्दीपुर और सिमलौंग ओपी के प्रभारी सहित तकनीकी शाखा के पुलिस पदाधिकारी, जवान और पाकुड़िया थाना के सशस्त्र बल शामिल थे।

