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मेरठ में ब्लू ड्रम हत्याकांड: सौरभ राजपूत की हत्या में मुस्कान और साहिल को मृत्युदंड

मेरठ। उत्तर प्रदेश के मेरठ में मर्चेंट नेवी के पूर्व अधिकारी सौरभ राजपूत की हत्या से जुड़े बहुचर्चित ब्लू ड्रम हत्याकांड में अदालत ने मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को मौत की सजा सुनाई है। यह मामला मार्च 2025 में सामने आने के बाद देशभर में चर्चा का विषय बन गया था। हत्या के बाद शव को नीले रंग के प्लास्टिक ड्रम में छिपाने और उसे सीमेंट से बंद करने के आरोपों ने लोगों को झकझोर दिया था।

मामले में अभियोजन पक्ष ने दोनों आरोपियों के खिलाफ परिस्थितिजन्य साक्ष्य, गवाहों के बयान और अन्य जांच संबंधी तथ्यों को अदालत के सामने रखा। करीब 13 महीने तक चली सुनवाई के दौरान अभियोजन ने आरोपों को साबित करने का प्रयास किया। उपलब्ध विवरण के मुताबिक, अदालत ने 30 सितंबर 2026 को मुस्कान और साहिल को हत्या तथा सबूत मिटाने के मामले में दोषी करार दिया था। इसके बाद 14 अक्टूबर को सजा सुनाए जाने की जानकारी सामने आई।

क्या है ब्लू ड्रम हत्याकांड

पुलिस जांच के अनुसार, सौरभ राजपूत की हत्या मार्च 2025 में मेरठ में हुई थी। मामले में उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को आरोपी बनाया गया। आरोप था कि हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने के उद्देश्य से उसके टुकड़े किए गए और उन्हें नीले प्लास्टिक के ड्रम में रखकर सीमेंट से बंद कर दिया गया। शव को छिपाने के इस तरीके के कारण मामला ब्लू ड्रम हत्याकांड के नाम से चर्चित हुआ।

जांच के दौरान पुलिस ने घटनाक्रम से जुड़े साक्ष्य जुटाए और दोनों आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। इसके बाद मामला अदालत पहुंचा, जहां अभियोजन और बचाव पक्ष ने अपनी-अपनी दलीलें रखीं। लंबी सुनवाई के बाद दोषसिद्धि और सजा का चरण आया।

अदालत के फैसले पर टिकी निगाहें

इस मामले में मृत्युदंड की सजा सुनाए जाने की खबर के बाद न्यायिक प्रक्रिया और आगे की कानूनी कार्रवाई को लेकर भी चर्चा हो रही है। मृत्युदंड के मामलों में अपील और अन्य वैधानिक प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण होती हैं। इसलिए मामले की अंतिम कानूनी स्थिति अदालत के लिखित आदेश और आगे होने वाली कार्यवाही से स्पष्ट होगी।

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