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Thu. Oct 8th, 2026

*संत जेवियर्स स्कूल लुपुंगुटु में विधिक जागरूकता शिविर, विद्यार्थियों को कानून की जानकारी*

चाईबासा: झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के तत्वावधान में गुरुवार को संत जेवियर्स उच्च विद्यालय लुपुंगुटु में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पीएलवी सूरज कुमार ठाकुर और हेमराज निषाद ने विद्यार्थियों को विभिन्न कानूनी प्रावधानों और जरूरी हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी।

पीएलवी सूरज कुमार ठाकुर ने विद्यार्थियों को स्पॉन्सरशिप योजना के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि एकल अभिभावक की स्थिति में पात्र बच्चों को योजना के तहत प्रतिमाह 4 हजार रुपये की सहायता दी जाती है। इसके लिए बच्चे की उम्र 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। योजना का लाभ लेने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र, 75 हजार रुपये या उससे कम का आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की छायाप्रति, बैंक पासबुक की छायाप्रति तथा माता-पिता और बच्चे का एक-एक फोटो आवश्यक है।

उन्होंने बाल विवाह निषेध अधिनियम की जानकारी देते हुए बताया कि लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष निर्धारित है। इससे कम उम्र में विवाह करना या करवाना बाल विवाह की श्रेणी में आता है और यह दंडनीय अपराध है। बाल विवाह से बच्चों को शारीरिक और मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सभी को बाल विवाह रोकने के लिए जागरूक रहने की जरूरत है।

पीएलवी हेमराज निषाद ने उपभोक्ता अधिकारों की जानकारी देते हुए कहा कि किसी सामान के लिए एमआरपी से अधिक कीमत वसूली जाती है तो इसकी शिकायत उपभोक्ता विभाग में की जा सकती है। उन्होंने विद्यार्थियों को सामान खरीदते समय एमआरपी और एक्सपायरी डेट की जांच करने की सलाह दी।

शिविर में पुलिस हेल्पलाइन 100, 112, एंबुलेंस 108, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, साइबर फ्रॉड हेल्पलाइन 1930, नालसा हेल्पलाइन 15100 और अग्निशमन सेवा 101 की जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं और शिक्षक-शिक्षिकाएं मौजूद थे।

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