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*12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, बैंक अधिकारियों को सुलहनीय मामलों के निष्पादन के निर्देश*

चाईबासा: झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के निर्देश पर 12 सितंबर 2026 को चाईबासा व्यवहार न्यायालय और चक्रधरपुर अनुमंडल न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। आयोजन को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा मोहम्मद शाकिर के मार्गदर्शन में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर प्राधिकार के सचिव रवि चौधरी ने मंगलवार को बैंक ऑफ इंडिया सहित शहर के विभिन्न बैंकों के अधिकारियों के साथ बैठक की।

बैठक में रवि चौधरी ने बैंक अधिकारियों को निर्देश दिया कि बैंकों में लंबित विभिन्न सुलहनीय मामलों में संबंधित पक्षकारों को समय पर नोटिस उपलब्ध कराया जाए। ऐसे मामलों को मध्यस्थता के माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत में भेजने की प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया, ताकि अधिक से अधिक मामलों का आपसी सहमति से निष्पादन हो सके।

रवि चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत आम लोगों की सुविधा के लिए आयोजित की जाती है। इसके माध्यम से सुलहनीय मामलों का आसान और त्वरित प्रक्रिया के तहत समाधान किया जा सकता है। बैंक से संबंधित विभिन्न समस्याओं और लंबित मामलों के निष्पादन में बैंक अधिकारियों का सहयोग महत्वपूर्ण है।

उन्होंने बैंक अधिकारियों से कहा कि वे अपने-अपने स्तर से अधिक से अधिक लोगों तक राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी पहुंचाएं और पात्र पक्षकारों को इसका लाभ दिलाने के लिए आवश्यक पहल करें। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से लोगों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिल सकती है और आपसी सहमति से मामलों का समाधान संभव है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से आम लोगों से भी अपील की गई है कि वे अपने सुलहनीय मामलों के निष्पादन के लिए प्राधिकार से संपर्क करें और 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं।

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