चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मंझारी थाना क्षेत्र में दर्ज मोटरसाइकिल चोरी के एक मामले में न्यायालय ने गुरुवार को आरोपी को सजा सुनाई है। यह मामला कांड संख्या 56/2022, दिनांक 21 अगस्त 2022 से संबंधित है, जिसे भारतीय दंड संहिता की धारा 414/34 के तहत दर्ज किया गया था।
जानकारी के अनुसार, भरभरिया टोला (डुकुरसाई) निवासी गोला कोन्डाकेल पर हीरो पैशन प्रो मोटरसाइकिल चोरी करने का आरोप था। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। जांच के क्रम में पुलिस ने सभी आवश्यक साक्ष्य वैज्ञानिक तरीके से एकत्रित कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया।
इस मामले की सुनवाई जीआर संख्या 500/2022 के तहत न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा की अदालत में हुई। सुनवाई के बाद 26 मार्च 2026 को न्यायिक दंडाधिकारी पूजा पाण्डेय ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया।
न्यायालय ने आरोपी गोला कोन्डाकेल को भारतीय दंड संहिता की धारा 414 के तहत एक वर्ष छह माह की सजा सुनाई है। इसके अलावा उस पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

