*रांची :* रांची की पोक्सो विशेष अदालत ने नाबालिग छात्रा से अश्लील हरकत के आरोप में ट्यूशन टीचर अमरेंद्र कुमार राय को पांच साल की कैद की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपित पर ₹10,000 का जुर्माना भी लगाया।
अदालत ने 18 मार्च को मामले में अमरेंद्र कुमार राय को दोषी ठहराया था। सजा सुनाए जाने के दौरान आरोपी को जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश किया गया।
मामले में बताया गया कि सदर पुलिस ने 28 जनवरी 2025 को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तब से आरोपी जेल में बंद है।
घटना के संबंध में पीड़िता ने सदर थाना में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जानकारी के अनुसार, कोकर निवासी अमरेंद्र कुमार राय पर सातवीं कक्षा की छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने का आरोप है। घटना 27 जनवरी 2025 की रात की बताई गई है। आरोपी ने सभी विद्यार्थियों को भेजने के बाद छात्रा को गणित पढ़ाने के नाम पर रुकने को कहा। इसके बाद उसने छात्रा के साथ अश्लील हरकत की और अपनी गलत नीयत से लाइट बुझा दी।
छात्रा ने विरोध किया, तो आरोपी ने कहा यह सामान्य बात है। छात्रा किसी तरह वहां से भागकर अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी। परिजनों ने तुरंत आरोपी के घर जाकर उसे पकड़ा और पुलिस को सौंप दिया।

