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Wed. Feb 4th, 2026

नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में दो अभियुक्तों को 23 साल की सजा, भारी जुर्माना भी

चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मंझारी थाना क्षेत्र में 2020 में दर्ज एक गंभीर यौन अपराध मामले में न्यायालय ने शनिवार को दो आरोपियों को कड़ी सजा सुनाई। यह मामला नाबालिग बच्ची के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म का था, जिसे भादवि की धारा 376(D), 376(L), 379, 411 और पोक्सो एक्ट की धारा 4/6 के तहत दर्ज किया गया था।

अभियुक्त मिलन तियू उर्फ टेकरा, पिता स्व. पाण्डू तियू और जॉन सवैया, पिता मांगो सवैया, दोनों निवासी बामेहुटुब, ससनपाटा, मंझारी थाना, चाईबासा के खिलाफ यह मामला दर्ज हुआ था। चाईबासा पुलिस ने मामले की जांच करते हुए वैज्ञानिक तरीकों से सबूत संकलित किए और आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

पोक्सो केस संख्या 29/2020 की सुनवाई के दौरान, अपर सत्र न्यायाधीश-द्वितीय, पश्चिम सिंहभूम, चाईबासा की अदालत ने दोनों अभियुक्तों को पोक्सो एक्ट की धारा 6(5G) के तहत दोषी ठहराया। अदालत ने मिलन तियू और जॉन सवैया को 23 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

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