सरायकेला।सरायकेला-खरसावां के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में वर्ष 2022 में हुई सनसनीखेज हत्या के मामले में बुधवार, 26 नवंबर 2025 को अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम की अदालत ने मुख्य अभियुक्त आशीष दास उर्फ आमु दास (20 वर्ष) को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा और 10,000 रुपये के जुर्माने का दंडादेश पारित किया।
मामले से जुड़े आरोप वादिनी गीता देवी, पति स्व. अनिल सिंह मुंडा, निवासी गुमटी बस्ती, आदित्यपुर द्वारा दाखिल लिखित आवेदन पर दर्ज किए गए थे। उन्होंने अपने बेटे सूरज सिंह मुंडा की गोली मारकर हत्या करने का आरोप अभियुक्तों पर लगाया था। घटना के बाद आदित्यपुर थाना में भादंसं की धारा 302, 120बी, 34 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत कांड दर्ज किया गया था।
तत्कालीन पुलिस अवर निरीक्षक मकसूद अहमद ने इस मामले का अनुसंधान संभाला। सुनवाई के दौरान गवाहों के महत्वपूर्ण एवं संतोषजनक बयानों के साथ साक्ष्यों और घटनास्थल से जुड़े तथ्यों ने अदालत में अपराध साबित कर दिया, जिसके आधार पर मुख्य अभियुक्त आशीष दास को दोषी ठहराते हुए सख्त सजा सुनाई गई।
अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक कपिल देव सामड़ ने प्रभावी रूप से पक्ष रखा, जिसका परिणाम न्यायालय के इस महत्वपूर्ण निर्णय के रूप में सामने आया। इस फैसले को जिले की न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है।

