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चक्रधरपुर हत्या कांड में तीनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास*

चाईबासा: चक्रधरपुर थाना क्षेत्र के कांड संख्या 20/2022 से जुड़े हत्या मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के न्यायालय ने गुरुवार को तीनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने तीनों पर धारा 302 आईपीसी के तहत आजीवन कारावास के साथ 15 हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 201 के तहत पांच वर्ष कारावास की सजा भी दी है।

मामले के अनुसार 4 मार्च 2022 की रात करीब 8 बजे धनगांव, टोला तोन्डागसाई निवासी लोपोर पुरती की हत्या धारदार चपड़ा से सिर और गला पर वार कर की गई थी। अभियुक्त—माधो पुरती, दुम्बी पुरती उर्फ चोले पुरती और चाम्बरा पुरती—सभी पिता स्व. पोण्डे पुरती, ने मृतक को काम के बहाने घर से बुलाकर उसकी हत्या की और शव को जंगल की ओर ले जाकर छुपाने का प्रयास किया था।

घटना की प्राथमिकी चक्रधरपुर थाना में दर्ज होने के बाद चाईबासा पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा। पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से सबूत एकत्र कर आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया।

लगभग तीन वर्ष चले विचारण के बाद अदालत ने गुरुवार, 20 नवंबर 2025 को अपना फैसला सुनाते हुए तीनों को दोषी करार दिया।

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