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नाबालिग से छेड़खानी मामले में आरोपी को तीन वर्ष की सजा

चाईबासा: सदर थाना क्षेत्र के कांड संख्या 146/2019 से जुड़े नाबालिग से छेड़खानी मामले में अपर सत्र न्यायाधीश-द्वितीय, पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के न्यायालय ने आरोपी मोहम्मद जाहिद को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला गुरुवार, 20 नवंबर 2025 को पोक्सो केस संख्या 09/2020 के तहत सुनाया गया।

मामले के अनुसार 31 दिसंबर 2019 को आरोपी मोहम्मद जाहिद, पिता मोहम्मद जाहिर, निवासी कुरैशी मोहल्ला, बड़ी बाजार, थाना सदर, चाईबासा पर नाबालिग बच्ची से छेड़खानी करने का आरोप लगा था। इस संबंध में उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354ए, 366/34 तथा पोक्सो एक्ट 2012 की धारा 8/12 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

अनुसंधान के दौरान चाईबासा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा। पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से सबूत एकत्र कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर मामले की सुनवाई चली।

विचारण पूर्ण होने पर न्यायालय ने आरोपी मोहम्मद जाहिद को धारा 363 के तहत दोषी मानते हुए तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई।

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