रांची : झारखंड सरकार ने गुटखा और पान मसाला की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है. यह प्रतिबंध एक साल के लिए लगाया गया है.
स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है. जारी अधिसूचना के मुताबिक, गुटखा, तंबाकू युक्त पान मसाला और निकोटीन को सेक्शन 30 (2) (ए) के तहत जनहित को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंधित किया जाता है. इसके तहत इस तरह के उत्पादों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और वितरण को पूरी तरह से रोक दिया गया है. स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की ओर से जारी सरकुलर को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और हर जिले को इसको प्रेरित करते हुए इसको सुनिश्चित कराने को कहा गया है.