***नई दिल्ली:** सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाले की सीबीआई जांच पर रोक लगा दी है। यह निर्णय उस समय आया जब झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया था। विधानसभा ने इस* आदेश को चुनौती दी थी, और गुरुवार को न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायाधीश केवी विश्वनाथन की पीठ ने याचिका की सुनवाई की।
कोर्ट ने विधानसभा की याचिका को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी, जिससे झारखंड सरकार को राहत मिली है।
मामले का पृष्ठभूमि
झारखंड विधानसभा में अवैध नियुक्तियों का मामला 2007 से शुरू हुआ था, जब एक सीडी वायरल हुई थी, जिसमें कई नियुक्तियों में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था। इसके बाद जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद आयोग का गठन किया गया, जिसने 2018 में अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी। इस रिपोर्ट में नियुक्तियों में गड़बड़ियों का उल्लेख किया गया था, लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।
आगे की कार्रवाई
- सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया अभी भी लंबित है। अब देखना यह होगा कि झारखंड विधानसभा और राज्य सरकार इस मामले में आगे क्या कदम उठाती हैं और क्या भविष्य में कोई नई जांच या कार्रवाई होती है।