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एनजीटी का आदेश – 150 बस्तियों को तोड़ा जाए

एनजीटी के आदेश पर जारी हुआ नोटिस

जमशेदपुर । भुइयांडीह इलाके की करीब 150 बस्तियों को तोड़ने का नोटिस जारी किया गया है। इन बस्तियों में कल्याणनगर, इंदिरानगर और छायानगर शामिल हैं। नोटिस झारखंड पब्लिक लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट (जेपीएलइ) के तहत जमशेदपुर के सीओ ऑफिस द्वारा जारी किया गया है। इससे यहां रहने वालों में भय है।इस बीच विधायक सरयू राय ने इन बस्तियों का दौरा कर बस्ती वासियों को घर नहीं टूटने देने का अश्वासन दिया है।

बस्तीवासियों को दिया गया 14 दिनों का समय

नोटिस में बस्तीवासियों को 14 दिनों का समय दिया गया है और आगामी 20 जुलाई तक अपना स्पष्टीकरण देने को कहा गया है कि क्यों नहीं उनके घरों को तोड़ दिया जाए। इन बस्तियों के निवासी आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के हैं और अपनी कमाई से ही अपने घर बनाए हैं।

विधायक ने दिया आश्वासन, सरकार को उठाया मुद्दा

जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने इन बस्तियों का दौरा किया और बस्तीवासियों को आश्वासन दिया कि उनके घरों को नहीं तोड़ा जाएगा। उन्होंने इस मामले को सरकार के सक्षम प्राधिकार के सामने उठाने का वादा किया। विधायक ने कहा कि पिछली सरकार ने 2017 में ऐसी बस्तियों के निवासियों को 10 डिसमिल आवासीय क्षेत्र पर सरकार लीज देने का निर्णय लिया था, जो इन बस्तियों को मालिकाना हक मिलने में सबसे बड़ा

विधायक ने कहा कि एनजीटी के आदेश के अनुसार जल संसाधन विभाग, मानगो नगर निगम, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति और जिला प्रशासन ने इन बस्तियों को चिह्नित कर नोटिस जारी किया है। उन्होंने कहा कि इस नोटिस में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव है और वे इस मामले को सरकार और जिला प्रशासन के सामने उठाएंगे।

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