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सब जोनल कमांडर को अदालत से पिता की दाह संस्कार में शामिल होने का मिला आदेश

सब जोनल कमांडर को अदालत से पिता की दाह संस्कार में शामिल होने का मिला आदेश

 

लातेहार। प्रभारी प्रधान न्यायाधीश संजीव कुमार दास एवं अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी मिथिलेश कुमार की अदालत में विचाराधीन दो अलग-अलग आपराधिक वादों में बंद जेजेएमपी के सब जोनल कमांडर संजय प्रजापति को उनके पिता के देहांत पर मुखाग्नि में शामिल कराने का आदेश पारित किया गया है। श्री प्रजापति के अधिवक्ता सुनील कुमार ने बताया कि संजय प्रजापति दो उग्रवादी मामलों में वांछित थे उन्होंने सरकार के सरेंडर पॉलिसी के तहत आत्मसमर्पण किया था। तदुपरांत उन्हें मंडल कारा लातेहार में भेज दिया गया था। मामलों की विचारण के दौरान उनके पिता कैलाश प्रजापति का निधन आज तड़के चार बजे हो गया। अधिवक्ता श्री कुमार ने मुखाग्नि के लिए संजय प्रजापति को अंतरिम जमानत देने की अपील न्यायालयों से किया था, लेकिन न्यायालयों ने अंतरिम जमानत देने से इनकार करते हुए कड़ी सुरक्षा के बीच संस्कार में शामिल कराने का आदेश पारित किया। आदेश की प्रति मंडल कारा अधीक्षक को उपलब्ध कराते हुए उन्हें तत्काल उनके पैतृक निवास नावाडीह भेजने की निर्देश दिया है।

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