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Tue. Feb 4th, 2025

सीजेएम की अदालत ने अमन साहू का आवेदन पर कारा अधीक्षक को जवाब देने का आदेश पारित किया

सीजेएम की अदालत ने अमन साहू का आवेदन पर कारा अधीक्षक को जवाब देने का आदेश पारित किया

लातेहार संवाददाता राहुल राहुल पांडे की रिपोर्ट
लातेहार। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मो अब्दुल नसीर की अदालत ने गिरिडीह कारा में बंद गैंगस्टर अमन साहू के आवेदन पर कारा अधीक्षक को जवाब देने का आदेश पारित किया है। मालूम हो विचाराधीन जीआर वाद संख्या 276/ 21 की सुनवाई करते हुए श्री नसीर की अदालत ने उपरोक्त आदेश पारित करते हुए पिटीशन की कॉपी मंडल कारा अधीक्षक लातेहार के मार्फत गिरिडीह काराधीक्षक को भेजने का आदेश पारित किया है। अमन साहू के अधिवक्ता सुनील कुमार ने बताया कि उनके मुवक्किल के साथ गिरिडीह कारा प्रशासन द्वारा ज्यादती किया जा रहा है। उन्होंने आगे बताया कि कारा प्रबंधन उनके मौलिक व वैधानिक अधिकारों का हनन कर रही है। उनके मोवककील के द्वारा बंदी आवेदन दिया जा रहा जिसे संबंधित अदालतों तक नहीं पहुंचाया जा रहा है। इसी आशय का एक अन्य आवेदन अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी मिथिलेश कुमार की अदालत में विचाराधीन वाद संख्या जीआर 100/21 में भी सोमवार को दिया गया था।उक्त आवेदन के आलोक में श्री कुमार की अदालत द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बंदी अमन साहू से पूछताछ किया था और कारा पाल गिरिडीह को जवाब देने का निर्देश जारी किया था।

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