Thu. Nov 21st, 2024

एसडीओ महुआडांड़ ने महुआडांड़ अनुमंडल क्षेत्र में अवैध चुलाई शराब निर्माण एवं बिक्री पर रोक लगाने का दिया निर्देश।

प्रेस विज्ञप्ति।

प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं थाना प्रभारी को अवैध शराब बनाने तथा बिक्री करने वालों पर कार्रवाई करने का निर्देश।

अनुमंडल पदाधिकारी महुआडांड़ नीत निखिल सुरीन ने महुआडांड अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत महुआडांड़ एवं गारू प्रखंड में अवैध चुलाई शराबके निर्माण एवं बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाने को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं थाना प्रभारी को निर्देश दिया है l कोरोना संक्रमण के रोकथाम हेतु सरकार द्वारा विभिन्न तरह के प्रयास किये जा रहे हैं जिसमें टीकाकरण अभियान सबसे महत्वपूर्ण है l महुआडांड अनुमंडल क्षेत्र में अवैध चलाई शराब के सेवन से ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है साथ ही शराब के सेवन की वजह से लोग कोरोना टीकाकरण शिविर में भी नहीं जा रहे हैं l साथ ही शराब का सेवन करने वाले व्यक्तियों के द्वारा कोरोना टीकाकरण अभियान का विरोध भी किया जाता है l यह सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए चलाये जा रहे टीकाकरण अभियान पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है l एसडीओ महुआडांड ने प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा थाना प्रभारी को स्वास्थ्य एवं जनहित के दृष्टिकोण से ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध चुलाई शराब निर्माण एवं बिक्री के स्थानों को चिन्हित कर यथासंभव रोक लगाते हुये नियमानुसार कारवाई कर उत्पाद विभाग को सूचित करने का निर्देश दिया है l

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