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Tue. Apr 7th, 2026

खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जागरूकता लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन को लेकर महुआडांड़ अनुमंडल सभागार में 25 फरवरी को शिविर का आयोजन।

महुआडांड़

खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन बनाने वह इससे संबंधित जागरूकता को लेकर महुआडांड़ अनुमंडल सभागार में 25 फरवरी को पूर्वाहन 11 बजे से 1:00 बजे तक ईट राइट चैलेंज एवं एफएसएस एक्ट 2006 के तहत लोगों को जागरूक किया जाएगा। वही 2:00 से 5:00 तक खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन करने का कार्य किया जाएगा। लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन हेतु खाद्य कारोबारकर्ता को आधार कार्ड का फोटो कॉपी पासपोर्ट साइज दो रंगीन फोटो, अवस्थित दुकान से संबंधित भूमि का दस्तावेज यथा रसीद,100रू रजिस्ट्रेशन शुल्क, और लाइसेंस निर्गत हेतु प्रति वर्ष के हिसाब से 2000 रू, लिया जाएगा। अनुमंडल पदाधिकारी नीत निखिल सुरीन के द्वारा महुआडांड़ की सभी कारोबारकर्ता को एक दिवसीय शिविर में उपस्थित होने की बात कही गई है।

संवाददाता  शहजाद आलम महुआडांड़ से रिपोर्ट बबलू खान की

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