घाटशिला :- एचसीएल आईसीसी ने सुरदा माइंस लीज मामले को लेकर झारखंड सरकार के पास 5 करोड़ 70 लाख रुपए जमा कर दिया। जानकारी हो कि भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दी गई पर्यावरण स्वीकृति के शर्त के अनुसार इस राशि का बैंक गारंटी पत्र राज्य सरकार के पास जमा किया गया । उक्त राशि प्रबंधन द्वारा 3 वर्षों में प्राकृतिक एवं सामुदायिक संसाधनों के संवर्धन में करना है। साथ ही एमएमजीसी के संशोधित नियम के तहत प्रीमियम रायल्टी के भुगतान मामले में भी भुगतान का प्रतिशत कितना होगा या फिर भुगतान बिल्कुल भी कंपनी को नहीं करना है, इस संदर्भ में भारत सरकार के सक्षम पदाधिकारी से एक पत्र राज्य सरकार को उपलब्ध कराना होगा। इधर सुप्रीम कोर्ट के पारित आदेश के तहत कंपनी प्रबंधन द्वारा राज्य सरकार को प्राप्त होने वाली करों की गणना के विवाद निपटारा के लिए जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति में आवेदन करना होगा। जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फेडरेशन कमेटी के नाम से जाना जाता है जिसका अध्यक्ष जिला के डीसी होते हैं। कॉमन कॉज जजमेंट के आधार बनाकर जिला खनन पदाधिकारी ने एससीएल पर 13 सौ करोड़ रुपए का दावा किया है जबकि प्रबंधन के द्वारा रखे गए पक्ष के अनुसार यह 270 करोड़ होता है, उक्त बातें राज्य सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के सचिव एवं खान निदेशक ने विधायक को बतायी थी।
घाटशिला कमलेश सिंह