अगर आपको पेंशन मिलती है तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है. क्योंकि अगर आपने इस महीने अपना लाइफ सर्टिफिकेट (Life Certificate) नहीं जमा कराए तो आपकी पेंशन रुक जाएगी. लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र पेंशनर के जीवित होने का सबूत होता है. इसके जमा नहीं किए जाने पर पेंशन मिलना बंद हो सकता है. हर साल पेंशनर्स को अपना पेंशन जारी रखने के लिए 30 नवंबर तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट बैंक में जमा करना होता था. जिन पेंशभोगियों का नवंबर के अंत तक जीवन प्रमाण पत्र नहीं पहुंचता था उनकी पेंशन को रोक दिया जाता है और पेंशनरों से जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद ही पेंशन का भुगतान फिर से शुरू होता है.
इस साल ऑफलाइन माध्यम से लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने की तारीख 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक है.
ऑनलाइन माध्यम से आप साल में किसी भी समय लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं. सर्टिफिकेट जमा करने की तारीख से एक साल तक के लिए यह लाइफ सर्टिफिकेट वैलिड रहता है.
कैसे बनाएं लाइफ सर्टिफिकेट
डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट उमंग ऐप के जरिए भी बनाया सकता है. इसके लिए अपने मोबाइल में उमंग ऐप डाउनलोड करें. इस पर जीवन प्रमाण पत्र सर्च करें. यहां ‘जनरेट लाइफ सर्टिफिकेट’ विकल्प दिखाई देगा, उस पर . इसके बाद पेंशनर ऑथेंटिकेशन पेज खुल जाएगा. इसमें जरूरी जानकारी दर्ज करके डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट किया जा सकता है.
कहां कराएं जमा?
लाइफ सर्टिफिकेट को पेंशनर अपने पेंशन अकाउंट वाली बैंक ब्रांच या किसी भी ब्रांच में जाकर फिजिकली/मैनुअली जमा कर सकते हैं. इसे डिजिटली किसी भी ब्रांच में, अपने PC/लैपटॉप/मोबाइल के जरिए https://jeevanpramaan.gov.in से, निकटतम आधार आउटलेट/CSC से, उमंग ऐप के जरिए जमा कर सकते हैं. डिजिटली लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) नंबर व अकाउंट नंबर की जरूरत होगी. फिजिकल फॉर्म में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए इसे बैंकों की वेबसाइट से डाउनलोड कर भर के जमा किया जा सकता है.