नई दिल्ली: दिल्ली में जब से गाड़ियों के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) लगाने का ऐलान हुआ, वाहन चालकों में बेचैनी और घबराहट है. 30 अक्टूबर से पहले सभी वाहन मालिकों को अपनी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवानी होगी. ऐसे में फर्जी नंबर प्लेट लगाने वालों का धंधा चमक उठा है.
फर्जी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का खेल
लोग पेनाल्टी से बचने और कम खर्चे के चक्कर में फर्जी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा रहे हैं, जो हूबहू असली जैसा दिखता है. इन फर्जी नंबर प्लेट के लिए 500 से 700 रुपये तक चार्ज किया जा रहा है. अगर आपको भी लगता है कि फर्जी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने से आपका काम चल सकता है तो इस गलतफहमी को दिमाग से निकाल दीजिए.
एक बार की पुलिस चेकिंग में ही इस नकली नंबर प्लेट की पोल खुल जाएगी और मोटा चालाना भरना पड़ सकता है, इसके बाद आप पर गैर-कानूनी काम करने की कार्रवाई होगी सो अलग.
ऐसे करें असली-नकली की पहचान
दरअसल, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर लोगों में जागरुकता कम है. लोगों को लग रहा है कि कहीं से भी इस नंबर प्लेट को लगवाया जा सकता है. आपने अपनी गाड़ी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाई है वो असली है या नकली इसे आप आसानी से जान सकते हैं. नंबर प्लेट पर ही एक बार कोड होता है. जो हर गाड़ी के लिए अलग अलग होता है. फर्जी तरीके से इस नंबर प्लेट को लगाने वाले बार कोड नहीं लिखते हैं क्योंकि इस बार कोड के लगे होने पर पकड़े जाने पर उन पर कानूनी कार्रवाई होने का डर होता है. बार कोड जेनरेट करना भी उनके लिए मुश्किल है.
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए ऐसे करें आवेदन
1. अप्लाई करने के लिए bookmyhsrp.com/index.aspx पर विजिट करें, जहां पर आपको प्राइवेट वाहन और कमर्शियल वाहन के दो ऑप्शन दिखाई देंगे. प्राइवेट व्हीकल टैब पर क्लिक करने पर पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिक, CNG और CNG+पेट्रोल का ऑप्शन चुनना होगा.
2. पेट्रोल टाइप के टैब पर क्लिक करने पर वाहनों की कैटगरी खुलेगी जिसके बाद आपको बाइक, कार, स्कूटर, ऑटो और भारी वाहन जैसे ऑप्शन में से एक को चुनना होगा. अगर आप कार पर क्लिक करते हैं तो कार की कंपनी का ऑप्शन चुनना होगा.
3. कंपनी के ऑप्शन के चुनाव करने के बाद आपको राज्य का नाम फिल करना होगा इसी के साथ ही यहां आपको डीलर्स के विकल्प भी दिखाई देंगे. डीलर को भरने के बाद आपको अपनी कार की तमाम जानकारी भरनी होगी. इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन तारीख, इंजन और चेसिस नंबर, ई-मेल और मोबाइल नंबर की जानकारी देनी होगी. इसके बाद अपलोड करने पर एक नई विंडो खुलेगी.
4. नई विंडों में कार मालिक का नाम, पता और दूसरी जानकारी भरनी होगी. रजिस्ट्रेशन में आपको वाहन की आरसी और आईडी प्रूफ भी अपलोड करना होगा. इस जानकारी को अपलोड करने के बाद मोबाइल ओटीपी जेनरेट हो जाएगा. इसके बाद आपको वाहन की बुकिंग का समय और दिन का विकल्प भरना होगा. आखिर में आपको पेमेंट का विकल्प दिखाई देगा, जिसे आपको भरना होगा.
आपको बता दें कि, दिल्ली में एक अप्रैल 2019 से पहले के सभी वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) और कलर कोड वाले स्टिकर लगाना अनिवार्य हो गया है. वाहन मालिकों को इसके लिए डेडलाइन भी दे दी गई है