नई दिल्ली। दिल्ली के एक वकील ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और अकेले कार चलाते समय मास्क नहीं पहनने के लिए उस पर लगाए गए 500 रुपये के जुर्माने की वापसी की मांग की।
इसके साथ ही, उन्होंने “सार्वजनिक मानसिक यातना” के लिए सरकारी अधिकारियों से मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपये की मांग की है।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अपनी याचिका में, वकील सौरभ शर्मा ने कहा कि उन्हें पूर्वी दिल्ली के उप-विभागीय मजिस्ट्रेट द्वारा 9 सितंबर को एक चालान जारी किया गया था जब वह अकेले गाड़ी चला रहे थे।