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Fri. Feb 6th, 2026

पत्नी की हत्या के आरोपी को 15 साल सश्रम कारावास

कोडरमा। दहेज के लिए पत्नी की गला दबा कर हत्या किए जाने के मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने आरोपी पति मोनू कुमार (पिता रामचंद्र राम, महेशपुर डोमचांच) को दोषी पाते हुए 15 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। घटना को लेकर मृतका की मां आशा देवी ने डोमचांच थाना में डोमचांच थाना कांड संख्या 121/ 23 दर्ज कराया था, इसमें पुत्री दुर्गा की हत्या का आरोप पति और ससुराल वालों पर लगाया था। अभियोजन का संचालक लोक अभियोजक प्रवीण कुमार सिंह ने किया। बचाव पक्ष से अधिवक्ता तरुण कुमार मोनिका ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया। अदालत ने सभी गवाहों और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अभियुक्त को 304 बी आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए 15 साल सश्रम कारावास की सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया।

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मलेरिया पदाधिकारी ने औचक निरीक्षण किया

कोडरमा। क्षेत्रीय मलेरिया पदाधिकारी डॉ श्यामा किशोर कान्त ने आज स्वास्थ्य केंद्रों और फील्ड कार्यों का औचक निरीक्षण किया। जिसके पश्चात जिला भी.बी.डी. कार्यालय में डॉ श्याम किशोर कान्त की अध्यक्षता में एव भी.बी.डी पदाधिकारी डॉ मनोज कुमार की उपस्थिति में आगामी समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में फाइलेरिया उन्मूलन व अन्य वेक्टर जनित रोगों के नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियानों की प्रगति का आकलन करना था। प्रचार-प्रसार के लिए माइकिंग, पोस्टर, और दीवार लेखन, स्कूलों और सामुदायिक बैठकों के माध्यम से लोगों को दवा खाने के लिए प्रेरित करना जैसी गतिविधियां पर चर्चा हुई। बैठक में जिला कार्यक्रम प्रबंधक महेश कुमार, जिला भी.बी.डी. सलाहकार कृष्ण कांत मणि, शंभू कुमार, ललन कुमार, क्षेत्रीय मलेरिया कार्यालय से आए प्रतिनिधियों का समूह एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

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